राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश।






बेतिया,25 अगस्त। बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण मे पंचायत आम निर्वाचन, 2021 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उदेश्य से आज बेतिया समाहरणालय सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा जिले के सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी  कुंदन कुमार ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 को पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जाना है।  पंचायत आम निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय ताकि कहीं से भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाए। साथ ही पूरी मुस्तैदी एवं सावधानीपूर्वक निर्वाचन कार्यों को ससमय पूर्ण किया जाय। किसी भी प्रकार की चूक नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। 

जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने हेतु अधिकारियों को पूरी तत्परतापूर्वक कार्य करते हुए सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव सम्पन्न कराना है। पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत को अत्यंत ही गंभीरता से लिया जायेगा तथा जांचोपरांत दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जायेगी। 

उन्होंने कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सफलतापूर्वक पंचायत आम निर्वाचन को सम्पन्न करायें। उन्होंने कहा कि पूर्व के विभिन्न निर्वाचनों में सभी ने बेहतर तरीके से कार्य किया है, इस बार भी अच्छे तरीके से कार्य करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत आम निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। किसी भी सूरत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं होने पाये, इसका विशेष ध्यान रखें तथा उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एमसीसी को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। साथ ही मतदान एवं मतगणना हेतु सभी तैयारियां ससमय पूर्ण करेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी को पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना सहित सूचना का प्रकाशन, निर्वाचक सूची, अभ्यर्थी हेतु अर्हता, अभ्यर्थी की निरर्हता, प्रस्तावक की अर्हता, प्रस्तावक की निरर्हता, कौन व्यक्ति अभ्यर्थी/प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं, व्यक्ति जो अभ्यर्थी/प्रस्तावक बन सकते हैं, नाम निर्देशन, नाम निर्देशन शुल्क, नाम निर्दशन पत्र एवं संलग्नक, नाम निर्देशन प्राप्त करते समय देखने योग्य बिन्दु, प्रारंभिक जांच में पूर्ण पाए गए नाम निर्देशन पत्र पर की जाने वाली कार्रवाई, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किए जाने की स्थितियां, अभ्यर्थिता वापसी, प्रतीक आवंटन, निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता के लिए अर्हता, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक दस्तावेज, गणन अभिकर्त्ता, निर्वाचन व्यय लेखा, अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल करना, अभ्यर्थी द्वारा व्यय विवरणी की सूचना प्रकाशित करना, अभ्यर्थी द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता आदि के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ