बिहार स्थित बेतिया के तत्कालीन डीएम पर चलेगा क्रिमनल केस, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऑर्डर

 




बेतिया,08 अगस्त।  बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय स्थित बेतिया टाउन मुफ्फसिल थाना इलाका के करनेमया गाँव कांड में हुए दो पक्षों के बीच साम्प्रदायिक विवाद के बाद तत्कालीन डीएम दिलीप कुमार के द्वारा किए गए कार्यवाही को लेकर पीड़ित वकील ब्रजराज श्रीवास्तव के द्वारा दायर मुकदमा पर पटना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए देश का  सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्कालीन डीएम पर अपराधिक मुकदमा चलाए जाने का आदेश दे दिया है।

   कोर्ट का आदेश आने के बाद पीड़ित वकील ब्रजराज श्रीवास्तव ने आज प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 2008 में बहुचर्चित करनेमया कांड को लेकर एक शांति समिति की बैठक समाहरणालय में आयोजित की गई थी, जिसमें धार्मिक आहत और भड़काने वाले पर कार्यवाही के प्रश्न पूछे जाने पर जिलाधिकारी भड़क गए और मुझे व विजय कश्यप को अन्य कक्ष में बैठा दिया गया। जहाँ हमपर कई गंभीर आरोप लगाकर मारपीट, गाली-गलौज किया गया। जिसपर जिला को धैर्य रखने का निवेदन करने को कहा ही था कि उन्होंने हमें हथकड़ी लगाकर नगर थाना के हाजत में बंद करवा दिया। हाजत में सिपाहियों से बंदूक के कूंदा से पिटवाने के बाद नियम विरूद्ध तरीके से तत्कालीन जिलाधिकारी ने हम दोनों को अर्द्ध रात्रि 12 बजे जेल भेज दिया।

    आगे बताया कि इस घटना को लेकर मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,बेतिया कोर्ट के यहाँ परिवाद पत्र संख्या 2260/2008 दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई थी। जिस परिवाद को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 18/09/2008 को खारिज भी कर दिया था। जिसकी चुनौती जिला जज के न्यायालय में भी दी गई थी, परन्तु जिला जज ने भी उसे खारिज कर दिया था। तब खारिज किए जाने के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए जिला अदालत के फैसले को निरस्त कर अपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश पारित किया था।

    आगे बताया कि हाई कोर्ट, पटना के आदेश के विरूद्ध तत्कालीन डीएम दिलीप कुमार सर्वोच्च न्यायालय चले गए, जहाँ लगभग 13 वर्षों के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 2023 को क्रिमिनल अपील 561/2012 में जिला अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए पटना उच्च न्यायालय के फैसला को सही ठहराते हुए पश्चिम चम्पारण के तत्कालीन डीएम दिलीप कुमार पर केस चलाने का आदेश दे दिया।

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