27 फरवरी से बेतिया मे 09 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी सिपाही परीक्षा।




बेतिया, 25 फरवरी। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) विज्ञापन संख्या 02/2021 के अंतगत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद की रिक्तियों पर चयन के लिये लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक-27.02.2022 को निर्धारित है। जिला मुख्यालय अवस्थित 09 परीक्षा केन्द्रों पर सिपाही परीक्षा का आयोजन किया गया है। यह परीक्षा एक ही पाली (10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न) तक ली जायेगी। परीक्षार्थियों के लिए रिर्पोटिंग टाइम 09.00 बजे पूर्वाह्न है।

मद्य निषेध सिपाही परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी  कुंदन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। जिलाधिकारी ने कहा कि मद्य निषेध सिपाही परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराना है। पूर्व में भी सभी ने बेहतर तरीके से परीक्षा का संचालन किया है। इस बार भी सभी अच्छे तरीके से परीक्षा सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि मद्य निषेध परीक्षा के स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने हेतु स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक, महिला दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी-सह-समन्वय प्रेक्षक, उड़नदस्ता दल, सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी, पुलिस बल ससमय अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र पर परीक्षा संचालन स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं कुशलतापूर्वक हो, इस निमित केन्द्राधीक्षक, परीक्षा से पूर्व परीक्षा में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले सभी वीक्षकों एवं पदाधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक कर, परीक्षा से संबंधित सूचनाओं/निर्देशों से उन्हें अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जानी है। एक बेंच पर एक ही परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्थ की जाय तथा बेंच बड़ी/लम्बी हो तो इसके दोनों किनारों पर दो परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि परीक्षार्थी सीट प्लान के अनुसार ही अपनी सीट पर बैठें। सीट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर की सीट के बदले किसी अन्य सीट पर बैठकर परीक्षा देता पाया जाय तो उसका प्रश्नपत्र एवं उतर पुस्तिका वापस लेते हुए उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाय। साथ ही यदि कोई परीक्षार्थी अपने केन्द्र के स्थान पर किसी अन्य केन्द्र पर परीक्षा देता पाया जाय तो उसे भी अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

उन्होंने निदेश दिया कि किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र एवं फोटो पहचान पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाय। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश दिया जाय। परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाय। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद देर से आये किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन/कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया जाय।

उन्होंने निदेश दिया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर उद्घोषणा कर परीक्षार्थियों को हिदायत करेंगे कि कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाईड रूल, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पॉमटाप, पीडीए या कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण परीक्षा केन्द्र के अंदर ले जाना वर्जित है। यह उद्घोषणा भी की जाय कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थियों की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी केन्द्राधीक्षक अपने स्तर से अधीनस्थ कोटि के कर्मियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देंशों, एसओपी (मानक संचालन क्रियान्वयन) गाइडलाइन से अवगत करा देंगे तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। केन्द्राधीक्षक परीक्षा कार्य में संलग्न सभी शिक्षकों/कर्मियों को अपने स्तर से फोटोयुक्त पास निर्गत करेंगे ताकि उनकी पहचान हो सके।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर साफ-सफाई, पेयजल, अग्निशाम की समुचित व्यवस्था की जाय। एसडीएम, बेतिया सदर को निदेश दिया गया कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के पांच सौ गज के व्यासार्द्ध में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने स्तर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे। 

उन्होंने कहा कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थियों के वापस लौटते वक्त बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ होने की संभावना रहती है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेतिया सदर सुबह से शाम तक रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विधि-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के संधारण हेतु दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा भमणशील रहकर विधि-व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे।


इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता,  नंदकिशोर साह सहित एसडीएम/एसडीपीओ, बेतिया, सभी संबंधित केन्द्राधीक्षक आदि उपस्थित रहे।

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