पटना, 06 दिसंबर। राज्य में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है नगर निकाय चुनाव को लेकर देश का सुप्रीम कोर्ट से चुनाव रोक की चर्चा थी अब खत्म हो चुका है ।
लेकिन आज खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी 2023 का दिन तय किया है
जनकार बताते है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा।
जनकारी के अनुसार इससे पहले 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार अति पिछडा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था और एक्ट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन के बजाय इकोनॉमिकल बैकवार्ड क्लास कमीशन टाइप हो गया था. 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश निकाल कर कहा कि उसने एक्ट्रीमली बैकवार्ड क्लास कमीशन( अति पिछडा वर्ग आयोग) को डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानने की बात कही है।
2022 के दिसंबर मे याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार की ओर से उनके एडवोकेट फिर से कोर्ट में पेश हुए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को अपने नये आदेश में कहा है कि
याचिका दायर करने वाले की एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलें सुनने के बाद इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 को तय की गई।
जनकारी के मुताबिक जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तब तक राज्य में निकाय चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 और 28 दिसंबर 2022 को दो चरणों में चुनाव कराने का घोसना किया है। 30 दिसंबर 2022 तक दोनों चरणों के चुनाव रिजल्ट घोषित कर दिया जायेंगा।
देश की सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद सुनवाई की तारीख रखी है। ऐसे में अब चुनावी प्रक्रिया टलने का आसार नही दिख रहा है।
इस खबर को देखने के बाद चुनाव लड़ रहे उमीदवारो को अब चुनाव की तैयारी कर लेनी चाहईये।
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