बेतिया,13 फरवरी। आगामी 18 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाना है। इसके साथ ही मार्च महीने में शबे-बरात एवं होली पर्व भी है। उक्त पर्व-त्यौहारों को शांतिपूर्वक वातावरण में सम्पन्न कराने तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को सजग एवं सतर्क रहकर अपने-अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करना है। किसी भी स्तर पर चूक नहीं होने पाएं, इसका विशेष ध्यान रखना है। उक्त बाते आज डिस्टिक मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार समीक्षात्मक बैठक में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुई।कही।
आगे कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर देवालयों में अभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं करनी अतिआवश्यक है। प्रमुख देवालयों जहां, श्रद्धालुओं की भीड़ अत्यधिक होती है, वहां पर्याप्त संख्या में बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी जाय। इसके साथ ही लगातार पुलिस गश्ती की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
उन्होंने निर्देश दिया कि यातायात एवं अन्य भीड़ के दबाव के स्थानों पर बैरिकेडिंग, ड्रॉपगेट आदि की व्यवस्था कर ली जाय। अत्यधिक भीड़ के दबाव के बिन्दुओं पर भीड़ को रेग्युलेट करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा अन्य सभी व्यवस्थाएं कर ली जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना से निपटने की पूर्व तैयारी के दृष्टिकोण से क्विक रिस्पॉस टीम का गठन कर लिया जाय।
आगे कहा कि होली पर्व को लेकर एहतियातन सभी प्रकांर की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाय। ड्रॉपगेट का निर्माण कर रोको-टोको अभियान चलाया जाय। ड्रॉपगेट पर मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारी की तैनाती की जाय। प्रत्येक आने-जाने वाले वाहनों तथा व्यक्तियों की अच्छे तरीके से तलाशी ली जाय। इस दौरान ब्रेथ एनालाईजर का उपयोग भी किया जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी नियमित रूप से विभिन्न चौक-चौराहों पर वाहनों की जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील स्थलों पर लगातार छापेमारी अभियान तथा पेट्रोलिंग कराना सुनिश्चित किया जाय। मद्य निषेध को बनाये गये चेकपोस्ट पूरी तरह अलर्ट रहेंगे। जिले में आने वाले प्रत्येक वाहनों तथा उनके चालकों की अच्छी तरीके से तलाशी ली जाय। बिना जांच के कोई भी वाहन तथा व्यक्ति जिले में प्रवेश नहीं करें, इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी पर्व-त्यौहारों को लेकर धारा 107, 110 एवं 116 (3) के तहत कार्रवाई की जाय। बंध पत्र उल्लंघन की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि स्प्रिट कारोबारियों, होमियोपैथी दुकानों/क्लीनिकों की नियमित रूप से जांच करायी जाय।
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