बीएसएसी परीक्षा :-! किसी भी सूरत में परीक्षा केन्द्रों के अंदर मोबाईल फोन नहीं जाए, इस हेतु बरतें विशेष सतर्कता।







बेतिया, 03 मार्च।  तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल, स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त आयोजन के निमित्त आज जिलाधिकारी  कुंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। 

जिलाधिकारी द्वारा सभी को सख्त निर्देश दिया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना है। किसी भी तरह की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा केन्द्र के अंदर किसी भी सूरत में मोबाईल नहीं जाना चाहिए। इस हेतु विशेष सतकर्ता बरतने की आवश्यकता है। केन्द्राधीक्षक यह सर्टिफिकेट भी देंगे कि उनके परीक्षा केन्द्रों में किसी के द्वारा मोबाईल फोन नहीं लाया गया है। 

उन्होंने कहा कि 05 मार्च को एक ही पाली पूर्वाह्न 12.00 बजे से अपराह्न 02.15 तक परीक्षा का संचालन किया जायेगा। परीक्षा हेतु पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं जायेगी। इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

आगे कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त रौशनी, घड़ी, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही शहर के फोटोकॉपी की दुकानों, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों का निरीक्षण भी करना सुनिश्चित किया जाय। 

अभ्यर्थी अपने साथ सिर्फ प्रवेश-पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं निर्धारित तीन पुस्तकें (सामान्य अध्ययन खंड, गणित खंड तथा सामान्य विज्ञान खंड) ले जा सकते हैं। किसी विषय से संबंधित गाईड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। 

परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान-प्रदान पूर्णतया वर्जित है। अभ्यर्थी के पुस्तक में रौल नंबर एवं नाम के अतिरिक्त कुछ भी अलग से लिखा जाये जाने की स्थिति में अथवा टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्रियां ले जाते हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी  का अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। अभ्यर्थी के पास पेन, पेंसिंग, व्हाइटनर, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉग टेबल, ग्राफ पेपर, चार्ट पेपर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, पहनने योग्य डिवाइस, स्मार्ट फोन, घड़ी, ईयर फोन, कॉर्डलेस डिवाइस आदि नहीं होना चाहिए। 

उन्होंने निर्देश दिया कि एसडीएम, बेतिया सभी परीक्षा केन्द्रों पर 500 गज के व्यासार्द्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी कदाचार करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।


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