बेतिया, 23 मार्च। पश्चिम चंपारण डीएम कुंदन कुमार द्वारा होली एवं शब-ए-बरात को पूर्ण शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने, विधि-व्यवस्था, मद्य निषेध आदि विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान थानावार की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, बेतिया उपेंद्र नाथ वर्मा, पुलिस अधीक्षक, बगहा, श्री किरण जाधव, सभी एसडीएम, एसडीपीओ, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के क्रम में होली त्योहार के अवसर पर कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निदेश दिया गया।
बैठक में थानावार सेंसेटिव लोकेशन, आ-सूचना संकलन, ड्रॉप गेट का निर्माण, निरोधात्मक कार्रवाई, सघन छापेमारी, वाहन जांच, डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध, शांति समिति की बैठक, चौकीदारी परेड आदि विषयों की गहन एवं विस्तृत समीक्षा की गई।
थानाध्यक्ष, नगर थाना, बेतिया द्वारा बताया गया कि 17 स्थलों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। आ-सूचना की विधिवत व्यवस्था की गई है। 03 स्थलों पर ड्रॉप गेट का निर्माण कराया जा रहा है। 145 व्यक्तियों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है। लगातार वाहन जाँच, पेट्रोलिंग की जा रही है। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि 147 व्यक्तियों के विरुद्ध 107 एवं 116 की कार्रवाई की गई है। 05 जगहों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। साथ ही तीन स्थलों पर ड्रॉप गेट का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों शराब कारोबारियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमे 10 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। साथ ही दबाव के कारण 07 शराब कारोबारियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है।
थानाध्यक्ष, योगापट्टी द्वारा बताया गया कि 06 संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है। अबतक 150 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। 50 डीजे संचालकों के विरुद्ध भी धारा 107 की कार्रवाई की गई है। वाहन चेकिंग तथा सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। श्रीनगर पूजहा थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 90 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई की गई है। इसी तरह जिले के अन्य थाना प्रभारियो द्वारा की जा रही कार्रवाई से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि होली एवं शब-ए-बरात पूर्ण शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाना है। सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तरह चौकस रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही एवं शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी रखने तथा लगातार निगाह बनाये रखने की आवश्यकता है। चिन्हित संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों पर दक्ष दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय। साथ ही इन स्थलों को विशेष सेक्टर एवं जोन में बांटकर पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सेक्टर पदाधिकारी द्वारा दंडाधिकारी के उपस्थिति की जाँच सुनिश्चित की जाय। इन स्थलों की वीडियोग्राफी भी कराने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में ड्रॉप गेट का निर्माण कर सभी वाहनों की गहन जाँच सहित आने-जाने वाले संदिग्धों की जाँच की जाय। उन्होंने कहा कि रोको-टोको मूवमेंट लगातार चलाये। जाँच के दौरान ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग भी किया जाय तथा शराब पीने की पुष्टि होने के उपरांत विधिसम्मत कार्रवाई करें। इस दौरान वाहनों में सोशल डिस्टनसिंग सहित मास्क की चेकिंग भी की जाय और इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माना किया जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि होली एवं शब-ए-बरात के अवसर पर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। साइबर सेल को प्रत्येक पोस्ट पर विशेष निगाह रखने का निदेश दिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट आने पर तुरंत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जिलास्तर, अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम फंक्शनल किया जाय। कंट्रोल रूम का दूरभाष संख्या व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित किया जाय। साथ ही किसी भी विषम परिस्थिति से त्वरित गति से निपटने हेतु सभी आवश्यक संसाधनों से लैश फोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही आपात स्थिति से निपटने हेतु पर्याप्त संख्या में क्यूआरटी का निर्माण, मजिस्ट्रेट एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था अपडेट रखी जाय।
उन्होंने कहा कि वज्रा वाहन, फायर ब्रिगेड, टियर गैस पार्टी को सभी संसाधनों के साथ अलर्ट मोड में रहना है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि धारा 107, 116 एवं 110 के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। साथ ही बंध पत्र के उल्लंघन की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देश के आलोक में होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किये जायेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे का संचालन भी नहीं होगा। डीजे बजाने वाले संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके डीजे को जब्त कर लिया जाय। अश्लील गाना बजाने वालों पर भी कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि इस निदेश का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, त्वरित गति से कार्रवाई करें। संभावित साम्प्रदायिक तनाव वाले स्थलों पर नजर बनाये रखें तथा असामाजिक तत्वों, हुड़दंगियों, गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्व में जिन स्थलों पर इस साम्प्रदायिक तनाव वाली घटनाएं घटित हुई है वहां पूरी तरह चौकसी बरतें तथा हर एक गतिविधि पर नजर बनाये रखें।
जिलाधिकारी ने कहा कि शराब की बिक्री, भंडारण आदि कार्य में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाय। इस हेतु व्यापक स्तर पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाय तथा जगह-जगह नाका लगाकर गहन जाँच की जाय।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों यथा-बस, टेम्पू, ई-रिक्शा आदि में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अनिवार्य रूप से मास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग अनिवार्य से सुनिश्चित किया जाय। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध निर्धारित जुर्माना की राशि वसूल की जाय तथा सख्त कार्रवाई की जाय। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वाहनों की जांच हेतु अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाय तथा हर हाल में वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ शांति व्यवस्था कायम रखना है। सभी थानाध्यक्ष नियमित रूप से पेट्रोलिंग करें, रात्रि गश्ती अनिवार्य रूप से करें। एस ड्राइव चलाकर वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। धारा-10, 110 एवं 116 के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया कि असामाजिक तत्वों पर निगाह बनायें रखें। किसी भी प्रकार का उपद्रव फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करें। साथ ही अनिवार्य रूप से शांति समिति की बैठक कराना सुनिश्चित करें। शांति समिति की बैठक में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करें।
उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार सीमाई क्षेत्रों में एसएसबी के सहयोग से फ्लैग मार्च एवं फुट मार्च सुनिश्चित किया जाय। सभी पुलिस पदाधिकारी वर्दी पहने रहेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे। उन्होंने कहा की डीजे संचालकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी सूरत में डीजे तथा अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए। डीजे संचालकों के साथ बैठक कर लें तथा उन्हें सख्त हिदायद दें। डीजे संचालकों से बंध पत्र भरवाये तथा आवश्यकता पड़ने पर डीजे को जब्त कर ली जाय।
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