आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन के लिए निकला काफिला।





बेतिया, 25 सितंबर। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के उदेश्य से आज प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का काफिला चनपटिया प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों यथा-कुड़िया कोठी, पकड़ीहार, कैथवलिया, बनकट, टिकुलिया, खरदेउर, कुमारबाग आदि का भ्रमण किया। इस काफिला में पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया, निदेशक, डीआरडीए, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।

 इस दौरान कुडिया कोठी में बिना अनुमति के प्रचार वाहन पर लाउडस्पीकर, बैनर आदि लगाने के कारण प्रचार वाहन को जब्त किया गया। निरीक्षण के क्रम में पकड़ीहार चौक के समीप ग्राम पंचायत राज लखौरा के अभ्यर्थी राजू कुमार मिश्रा उर्फ मुनटुन मिश्रा द्वारा घर पर सामूहिक भोज कराते पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा तुरंत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश एसडीएम को दिया गया है। इसी तरह कैथवलिया चौक के समीप मोटरसाइकिल रैली को देखा गया। इस संदर्भ में एसडीपीओ को बाइक रैली में शामिल लोगों की पहचान करने तथा उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। 

जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार हेतु अभ्यर्थियों के लिए वाहन की अनुमान्यता के संदर्भ में स्पष्ट निदेशित किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य किया गया है। उक्त वाहनों के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। साथ ही प्रचार वाहन पर फ्लैग, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, लाउडस्पीकर लगाने के लिए भी अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति के प्रचार वाहन का संचालन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है तथा ऐसे करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने बताया कि वाहनों की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है, जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस अवधि के पश्चात किसी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थक द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

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