बेतिया, 25 मार्च। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) विज्ञापन संख्या-01/2021 के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक पद की रिक्तियों पर चयन के लिए दिनांक-27.03.2022 को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त कराने के उदेश्य से उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में आज समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुयी।
अग्निक पद हेतु लिखित परीक्षा के लिए जिले के कुल-11 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण यह परीक्षा दो पालियों में करायी जा रही है। प्रथम पाली 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे मध्याह्न तक संचालित होगी जिसमें परीक्षा कोड एमएफ/1/21/16 के परीक्षार्थी भाग लेंगे। वहीं परीक्षा कोड-एमएफ/1/21/26 के परीक्षार्थी 02.00 बजे अपराह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक संचालित होने वाली परीक्षा में भाग लेंगे। प्रथम पाली के परीक्षार्थियों का रिपोर्टिंग टाईम 09.00 बजे पूर्वाह्न है तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों का रिपोर्टिंग टाईम 01.00 बजे अपराह्न है। दोनों पालियों में अलग-अलग अभ्यर्थी होंगे। प्रत्येक पाली में अभ्यर्थियो को एक प्रश्न पत्र दिया जायेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों पालियों में अलग-अलग प्रश्न पत्र दिये जायेंगे।
समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने कहा कि अग्निक पद हेतु लिखित परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त कराने हेतु सभी तैयारियां कर ली गयी है। इस हेतु स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी-सह-समन्वय प्रेक्षक, उड़नदस्ता दल सहित पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी ससमय अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को ई-प्रवेश एवं फोटो पहचान पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाय। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश दिया जाय। वहीं परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि सहायक केन्द्राधीक्षक अथवा इस हेतु नियुक्त वीक्षक पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर उद्घोषणा कर परीक्षार्थियों को हिदायत देंगे कि कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाईड रूल, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पॉमटाप, पीडीए या कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण परीक्षा केन्द्र के अंदर ले जाना वर्जित है। यह उद्घोषणा भी की जाय कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थियों की पात्रता रद्द कर दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को नकल करने या उद्धरण लेने की अनुमति नहीं है। कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान यदि किसी प्रकार का कदाचार अपनाने या नकल करने का प्रयास करता है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाना, स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना दंडनीय अपराध है। कई परीक्षार्थी सफल होने के लिए उक्त उपायों को अपनाते है। केन्द्राधीक्षक ऐसे सभी फर्जी परीक्षार्थियों को स्थानीय थाना को सुपुर्द करते हुए उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज करायेंगे।
ओएमआर उतर पुस्तिका में परीक्षार्थी को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उतर के लिये गोले को भरना, अनुक्रमांक, केन्द्र एवं प्रश्न पत्र में निर्धारित एक वाक्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखना है। प्रश्न पुस्तिका में भी किसी प्रकार का चिन्ह देना/रेखांकन करना/अंकन करना वर्जित है। ऐसा करने से संबंधित परीक्षार्थी की उतर पुस्तिका एवं उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान रखा जाय कि द्वितीय पाली के परीक्षार्थी प्रथम पाली की परीक्षा में एवं प्रथम पाली के परीक्षार्थी द्वितीय पाली की परीक्षा में सम्मिलित न होने पाऐं। यदि कोई ऐसा परीक्षार्थी पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
उप विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त रौशनी, साफ-सफाई, पेयजल, स्वच्छ शौचालय चिकित्सा सुविधा आदि की समुचित व्यवस्था की जाय ताकि परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के पांच सौ व्यासार्द्ध में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने स्तर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करेंगे। सिविल सर्जन कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सफल एवं सुरक्षित परीक्षा संचालन हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। वे सभी परीक्षा केन्द्रों पर थर्मल स्कैनर के साथ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। परीक्षा के दिन सभी कोटि के कर्मी, पदाधिकारी, अभ्यर्थी निश्चित रूप से मास्क लगाएं, यह सुनिश्चित किया जाय। बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाय।
इस अवसर पर सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी-सह-समन्वय प्रेक्षक, उड़नदस्ता दल के अधिकारी, केन्द्राधीक्षक आदि उपस्थित रहे।
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