बिहार के पंचायत प्रतिनिधि भी अब रख पाएंगे हथियार, शिविर के जरिये दिया जाएगा आर्म्स लाइसेंस

 


पटना, 18 मई। बिहार राज्य के जनप्रतिनिधियों पर हो रहे हमले के बाद सरकार से अपनी सुरक्षा मुहैया कराने या फिर हथियार के लिए लाइसेंस देने की मांग जनप्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष रखा था। आखिरकार सरकार ने ऐसे मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की बात मान ली है। जरूरतमंद मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को अब शर्त के अनुसार हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस शिविर लगाकर दिया जाएगा। इस बात की घोषणा बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। 


त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो रही हत्या को लेकर सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। इसे लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस निर्गत करने के लिए सभी जिला पदधिकारी  को पंचायत प्रतिनिधियों  द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को शिविर लगाकर लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया गया है।


 सरकार गृह विभाग के अनुमति के बाद सभी जिला के  जिला पदाधिकारी को विशेष शिविर लगाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनसे प्राप्त अभयावेदन की विस्तृत समीक्षा करते हुए शस्त्र लाइसेंस संबधी प्राप्त अभयावेदनों को निस्तारित करने एवं नियमानुसार करने आदेश दिया गया है।इसे लेकर बिहार राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है।

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