पश्चिम चंपारण ज़िला मे विधि पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु विगत तीन वित्तीय वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न्स करना होगा जमा।




बेतिया, 17 नवम्बर। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा ने बताया कि इस जिले में लोक अभियोजक/ सरकारी वकील/ अपर लोक अभियोजक, बेतिया/ बगहा / सहायक सरकारी वकील, नरकटियागंज/ बगहा/ विशेष लोक अभियोजक (NDPS Act )/ POCSO / POCSO अनन्य/ SC/ST Act/ आवश्यक वस्तु अधिनियम/ दिव्यांगजन के पद पर विधि पदाधिकारी की नियुक्ति सरकार के स्तर से होना है। इसके लिए विगत वर्ष आवेदन आमंत्रित किया गया था।

उन्होंने कहा कि बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली 2023 के नियम 6 ( 3 ) में प्रावधानित है कि विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्ध किये जाने हेतु अधिवक्ता को उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें वचनबद्ध की जानी हो, कम से कम तीन वित्तीय वर्षों का आयकर निर्धारित होना आवश्यक है।

इसी क्रम में सरकार के प्रभारी सचिव, विधि विभाग, बिहार से प्राप्त निदेश के आलोक में संबंधित सभी अधिवक्तागण, जिनके द्वारा जिला विधि शाखा से जारी सूचना के आलोक में लोक अभियोजक/ सरकारी वकील/ अपर लोक अभियोजक, बेतिया/ बगहा / सहायक सरकारी वकील, नरकटियागंज/ बगहा/ विशेष लोक अभियोजक (NDPS Act )/ POCSO / POCSO अनन्य/ SC/ST Act/ आवश्यक वस्तु अधिनियम/ दिव्यांगजन के पद पर नियुक्ति हेतु बायोडाटा समर्पित किया गया था, को कम से कम लगातार तीन वित्तीय वर्षों का इन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति सचिव, बार एसोसिएशन, बेतिया / बगहा / नरकटियागंज के माध्यम से 30.11.23 की संध्या 05:00 बजे तक उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला पदाधिकारी द्वारा सूचना जारी किया गया है और उसकी कॉपी बार एसोशिएशन को भेजा गया है।

सचिव, बार एसोसिएशन, बेतिया / बगहा / नरकटियागंज अधिवक्ताओं से प्राप्त इन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति संकलित कर अधिवक्तागण की सूची के साथ दिनांक- 02.12.2023 तक जिला विधि शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया में अग्रेतर कार्रवाई हेतु निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त इन्कम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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