पांच करोड़ के टर्नओवर वाली फर्मों को अब सीए से अपना ऑडिट नहीं लेना होगा।

  



 नई दिल्ली।  जीएसटी में पंजीकृत पांच करोड़ सालाना टर्नओवर वाली फर्मो को अब सीए से अपना ऑडिट नहीं करवाना होगा। इसके लिए वह स्वप्रमाणित फार्म जमा करा सकेंगे। नई व्यवस्था से अलीगढ़ के लगभग एक हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागू होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पुरानी व्यवस्था यथावत रहेगी। अभी तक पांच करोड़ रुपये सालाना का कारोबार करने वाले सभी जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को सीए से ऑडिट करवाने के बाद जीएसटी का फार्म 9-सी भरना होता था।अब वह अपनी तरफ से केवल फार्म-9 भरेंगे।पांच करोड़ सालाना टर्नओवर वाली फर्मों का सालाना ऑडिट करवाने का झंझट खत्म होने से अलीगढ़ के लगभग एक हजार व्यापारियों को कारोबारी सुगमता से राहत मिलेगी। उनका काफी समय और खर्च बचेगा। सीए आयुष वार्ष्णेय ने बताया कि नई व्यवस्था से लोगों को कामकाज में सरलता महसूस होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्व की तरह व्यापारियों को ऑडिट करना होगा।


 




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