जिला जन सम्पर्क कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया प्रेस विज्ञप्ति (संख्या-01) 30.04.2021 गृह विभाग द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ करायें अनुपालन: जिलाधिकारी। सभी दुकानें 04.00 बजे अपराह्न होंगी बंद। रात्रि कर्फ्यू शाम 06.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रहेगा प्रभावी। विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। विवाह समारोह में डी0जे0 का उपयोग पूर्णतः है वर्जित। बेतिया। जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज कार्यालय प्रकोष्ठ में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर अधिकारियों को निदेशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग, बिहार द्वारा कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किये गये हैं, जो दिनांक-15.05.2021 तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि जारी निदेश के तहत दिनांक-29.01.2021 से सारी दुकानें शाम 06.00 बजे की बजाय 04.00 बजे अपराह्न तक संचालित की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में अपराह्न 04.00 बजे के बाद कोई भी दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए। साथ ही रात्रि कर्फ्यू जो पूर्व में 09.00 बजे रात्रि से प्रभावी था, वह अब शाम 06.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगा। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10.00 बजे रात्रि से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डी0जे0 का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। विवाह समारोह में हर हाल में डी0जे0 पर पूर्ण पाबंदी लगायी जाय। दिनांक-15.05.2021 तक सभी सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे (आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर)। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 04.00 बजे अपराह्न बंद हो जायेगी। उन्होंने कहा कि गृह विभाग द्वारा जारी निदेश के आलोक में कुछ सेवाओं/गतिविधियों पर उपरोक्त पाबंदियों लागू नहीं होगी, लेकिन कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनपुालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इन सेवाओं/गतिविधियों में 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के अधीन सार्वजनिक परिवहन , औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-काॅमर्स से जुड़ी सारी गतिविधि, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री करने वाले शामिल हैं। साथ ही रेस्टोंरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 09.00 बजे तक टेक होम अनुमान्य होगा। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया कि गृह विभाग द्वारा जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सख्ती के साथ अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।




बेतिया, 30 अप्रैल। पश्चिम चंपारण डी एम कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आज कार्यालय प्रकोष्ठ में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर अधिकारियों को निदेशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि गृह विभाग, बिहार द्वारा कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किये गये हैं, जो 15 मई तक लागू रहेंगे। 


उन्होंने कहा कि जारी निदेश के तहत 29 अप्रैल से सारी दुकानें शाम 06.00 बजे की बजाय 04.00 बजे अपराह्न तक संचालित की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में अपराह्न 04.00 बजे के बाद कोई भी दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए। साथ ही रात्रि कर्फ्यू जो पूर्व में 09.00 बजे रात्रि से प्रभावी था, वह अब शाम 06.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। 


विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगा। विवाह समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू 10.00 बजे रात्रि से प्रभावी होगी। विवाह समारोह में डी0जे0 का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। विवाह समारोह में हर हाल में डी0जे0 पर पूर्ण पाबंदी लगायी जाय। 


दिनांक-15.05.2021 तक सभी सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे (आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर)। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 04.00 बजे अपराह्न बंद हो जायेगी। 


उन्होंने कहा कि गृह विभाग द्वारा जारी निदेश के आलोक में कुछ सेवाओं/गतिविधियों पर उपरोक्त पाबंदियों लागू नहीं होगी, लेकिन कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का शत-प्रतिशत अनपुालन सुनिश्चित कराया जायेगा। इन सेवाओं/गतिविधियों में 50 प्रतिशत सिटिंग क्षमता के अधीन सार्वजनिक परिवहन , औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई-काॅमर्स से जुड़ी सारी गतिविधि, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, ठेला पर फल/सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री करने वाले शामिल हैं। साथ ही रेस्टोंरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 09.00 बजे तक टेक होम अनुमान्य होगा।


जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, प्रखंड विकास पदाधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया कि गृह विभाग द्वारा जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सख्ती के साथ अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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