पटना, ,11 जुलाई (बाढ़)। कल ब्यवहार न्यायालय में आयोजित लोक अदालत का उदघाटन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजकुमार राजपूत ने करते हुये कहा कि आमलोगों के लिये लोक अदालत न्याय का बेहतर प्लेटफार्म होता है और लोक अदालत की प्रक्रिया में पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलती है तथा इसमें किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लगता है।वही लोक अदालत के सचिव तथा एसीजेएम प्रथम मिथिलेश कुमार ने कहा कि इस लोक अदालत में सुलह योग्य वादों की सुनवाई कर उसका निष्पादन किया जाता है तथा इस लोक अदालत में संधि योग्य आपराधिक मामले,बैंक लोन,विद्युत सहित कई विभागों तथा अन्य विषयों के विवादों की सुनवाई कर उसका त्वरित निष्पादन किया गया।लोक अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ शत्रुघ्न सिंह,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच रवि रंजन मिश्रा,प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार तिवारी,करुणानिधि आर्या तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।लोक अदालत में बैंक के 206,आपराधिक 69,बिजली के 27 तथा अन्य 05 मामलों का निष्पादन किया गया है।
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