बेतिया,,03 अप्रैल। स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन अंतर्गत दिनांक- 04.04.2022 जिले के कुल 17 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। साथ ही दिनांक 7.04.2022 को बाजार समिति के प्रांगण में अवस्थित मतगणना केंद्र पर मतों की गणना सम्पन्न होगी।
निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया उपेन्द्र नाथ वर्मा के द्वारा मतदान कर्मी, सब जोनल पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं जोनल पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई एवं निर्वाचन से संबंधित बारीक जानकारियां दी गईं।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन काफी महत्त्वपूर्ण होता है, इसलिए सभी निर्वाचनों को संजीदगी से लेते हुए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन सभी को करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सभी कर्मी/पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, जो निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं, निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए चूक/लापरवाही के लिए अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी विधि-सम्मत कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी लोगों को सचेत रहकर समन्वित प्रयास करना है, ताकि स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की एक-एक प्रक्रिया की निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र पर लाईव वेबकास्टिंग कराया जाएगा। इसलिए अपने दायित्वों के निर्वहन के प्रति सचेत रहेंगे। मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सभी कर्मी/पदाधिकारी करेंगे। मतदान केन्द्र तक आने के रास्ते पर स्ट्रिक्ट एक्सेस कन्ट्रोल रखेंगे, ताकि विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। इसी प्रकार से मतदान की गोपनीयता को पूर्णतः बरकरार रखेंगे।
उन्होंने कहा कि दिए गए एक-एक निर्देश को अक्षरशः अनुपालन किया जाय, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। मतदान की प्रक्रिया 08 बजे प्रातः प्रारम्भ होकर संध्या 04 बजे समाप्त होगी। जिला अवस्थित कन्ट्रोल रूम प्रभारी प्रातः छः बजे सभी मतदान कर्मी/पदाधिकारी अपने-अपने बूथ पर पहुंच गए हैं, इसका अनुश्रवण करेंगे एवं प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से मतदान पेटिका की तैयारी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रधिकृत पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में 07 बजे तक कर लिया जाएगा, ताकि ससमय मतदान प्रक्रिया प्रारम्भ कराया जा सके।
उन्होंने कहा कि एक्सेस कन्ट्रोल से लेकर बाजार समिति, बेतिया तक मतदान पश्चात सामग्रियों को लाने तक पूरी सुरक्षा का खयाल सभी अधिकारी रखेंगे। किसी भी प्रकार की सूचना जिला अवस्थित कन्ट्रोल रूम अथवा अनुमंडल पदाधिकारियां का तत्काल उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार से मतदान एप्प को प्रत्येक घंटे और सही तरीके से सभी पीठीसीन पदाधिकरी अपडेट करेंगे।
पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निर्भिक होकर सभी लोग सम्पन्न करावें। त्री-स्तरीय सुरक्षा घेरे में निर्वाचन सम्पन्न कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित थानाध्यक्ष भी अपने-अपने थाना बल के साथ मतदान केन्द्र के समीप रहेंगे, ताकि किसी भी आपत स्थिति से निबटा जा सके। मतदान समाप्ति के उपरांत पोलिंग सामग्रियों को सुरक्षा घेरे में ही निर्धारित मार्ग से बाजार समिति, बेतिया अवस्थित बज्र गृह तक लाया जाएगा। कोई भी पुलिस पदाधिकारी/बल मतदान समाप्ति के उपरांत अपना जगह नहीं छोड़ेंगे।
समीक्षा के क्रम में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी देते हुए श्री अशरफ अफरोज, अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सिर्फ बैंगनी (Violet) स्केच पेन जो मतपत्र के साथ ही दिया जाएगा, का ही उपयोग मतदाता के द्वारा किया जाएगा। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम (Order of preference) वाले स्तंभ में अपने पहले पंसद के अभ्यर्थी को अंक मतदान करना है। चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक '1’ सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जायेगा। प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानताएं अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाएगा। अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखना है। अपने अंगूठे का निशान भी नहीं देना है। अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान या क्रॉस का निशान अंकित नहीं करना है। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। पोलिंग एजेंट कोई भी पदधारक या सुरक्षा गार्ड धारित करने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आगे बतलाया गया कि मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेज निम्न प्रकार से हैं --
1. मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक)
2. निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटोयुक्त हो
3. स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र
उक्त में से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बारीक जानकारियां सभी कर्मी/पदाधिकारियों को दी गई।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, श्री अनिल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मो0 गजाली, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मो0 अशरफ अफरोज, नोडल पदाधिकारी, विधि व्यवस्था कोषांग, श्री विनोद कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, श्री अनिल राय, नोडल पदाधिकारी, कंट्रोल रूम, श्री अभय कुमार सहित सभी जोनल पदाधिकारी, सब जोनल पदाधिकारी, एसडीपीओ, पुलिस पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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