राज्य के मदरसो मे मचा हड़कंप 2459 मदरसों की फिर से होगी जाँच , 609 मदरसो की सहायता राशि पर भी रोक।


                      ( वर्ल्ड न्यूज फीचर नेटवर्क )

पटना, 25 जनवरी।  हाई कोर्ट ने बिहार के कुल 2459 राज्य सरकार से सहायता प्राप्‍त मदरसों की सही जांच का आदेश दिया हैं। हाई कोर्ट पटना ने  एजुकेशन डिपार्टमेंट  के अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया है। बिहार के सभी जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठक करने का भी आदेश दिया है। बिहार के शिक्षा विभाग  राज्‍य के सभी कुल 2459 मदरसों की तहकीकात कर उस मदरसे की मान्‍यता की प्रामाणिकता की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। 

  हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि जांच पूरी होने तक बिहार के 609 मदरसों को सहायता की राशि का भुगतान नहीं करने का भी आदेश दिया है। बिहार मे जाली कागजात के आधार पर बिहार के मदरसों को दी गई मान्यता पर दर्ज हुई FIR पर बिहार के डीजीपी को जांच के बाद सही जानकारी पटना हाई कोर्ट को देने का निर्देश दिया है। 

 जनकरी के अनुसार हाल के दिनों मे यह मामला सामने आया कि बिहार में फर्जी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है और बिहार सरकार से सहायता अनुदान उठाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामला को देखते हुऐ इसपर नाराजगी जताते हुए 2459 मदरसों को संदेह के घेरे मे रखा है। आप को बता दे कि राज्य के ही सीतामढ़ी जिला के रहने वाले अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर मुकदमा पर सुनवाई के बाद यह आदेश निर्गत हुआ है। अब इस मामले पर हाई कोर्ट अपनी सुनवाई 14 फरवरी को करेगा। यह फैसला आते ही मदरसो के मुलाजीमो मे हड़कंप सा मंच गया है। 

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