यूरिया की गड़बड़ी करने वाले 10 प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों पर दर्ज करायी गयी है प्राथमिकी, चार दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द ।





बेतिया,28 अगस्त। डी एम कुंदन कुमार ने कहा कि यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की कालाबाजारी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। उर्वरकों की कालाबाजारी करने वाले प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों/विक्रेताओं पर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की बिक्री करायी जाय।

उन्होंने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी सभी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के माध्यम से यूरित सहित अन्य उर्वरकों का निर्धारित दर पर बिक्री करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर एक-एक कृषि कर्मियों यथा-कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक की प्रतिनियुक्ति भी किया जाय ताकि पारदर्शी तरीके से निर्धारित मूल्य के साथ यूरिया की बिक्री सुनिश्चित कराई जा सके। 

उन्होंने कहा कि उपरोक्त कर्मी संबंधित प्रतिष्ठानों के भंडार में उपलब्ध यूरिया को देखते हुए किसानों को टोकन निर्गत करेंगे तथा किसानों को पंक्तिबद्ध करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यूरिया उपलब्ध करायेंगे। साथ ही सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सभी प्रतिष्ठानों पर यूरिया वितरण की पंचायतवार तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना संबंधित दुकान के नोटिस बोर्ड पर चिपका देंगे। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले में यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की उपलब्धता आदि की समीक्षा के दौराने अधिकारियों को निर्देशत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत यूरिया वितरण, यूरिया उपलब्धता आदि की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही आवश्यकातनुसार मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। 

समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पश्चिम चम्पारण जिला को वर्तमान में आइपीएल कम्पनी द्वारा 2125.395 एम0टी0 47231 बैग यूरिया उपलब्ध कराया गया है, जिसे सभी प्रखंडों को पंचायत की संख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से आवंटित करते हुए वितरण कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में उर्वरक की गड़बड़ी करने वाले 10 प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। 02 प्रतिष्ठानों का उर्वरक अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा 04 प्रतिष्ठानों की उर्वरक अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है। साथ ही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अंडरटेकिंग नहीं देने वाले 195 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति भी रद्द की गयी है।

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