कार्यालय परिसर में तंबाकू खाना मना, उपयोग करते पकड़े जाने पर होगा जुर्माना ।


 



सीतामढ़ी, 11 अक्टूबर। तंबाकू और उसके उपयोग को लेकर एक अच्छी खबर आयी है। सीतामढ़ी जिले के सार्वजनिक परिसर को पहले से ही धूम्रपान मुक्त घोषित किया जा चुका है। वहीं अब जिले के सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त किया जा रहा है। इसकी जानकारी गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ सुनील कुमार सिन्हा ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें समाहरणालय परिसर के हर कार्यालय को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार के तंबाकू या उससे बने पदार्थो का सेवन दंडनीय अपराध माना जाएगा और पकड़े जाने पर दंड के भागी होगे। यह दंड राशि या कारावास दोनों में से एक या दोनों ही दंड भुगतना होगा। वहीं जिले के हर कोविड टीकाकरण केंद्र पर भी तंबाकू वर्जित का पोस्टर तथा बैनर लगाया गया है। इसके अलावा इस बार दुर्गा पूजा में भी पंडालों के पास जहां तहां थूकने पर प्रतिबंध है। डॉ सुनील कहते हैं कोविड के प्रसार में थूकना बेहद ही खतरनाक है। इससे जल्द ही लोग संक्रमण की जद में आ जाते हैं। थूकने से कोविड के अलावा भी ढेर सारे संक्रमण वाली बीमारियां फैलती हैं। 


सरकारी भवनों पर हो रहा दिवाल लेखन 

सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने कहा कि तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए सरकारी भवन जैसे पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक भवनों पर तंबाकू के हानि के बारे में दिवाल लेखन कर बताया जा रहा है। वहीं शिक्षण संस्थानों को भी तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कर वहां दिवालों पर तंबाकू के हानि के बारे में बताया जा रहा है। जिसमें तंबाकू को कई प्रकार की घातक बीमारियों का वाहक बताया गया है।

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